वक्फ बोर्ड

वक्फ बोर्ड

◆ हाल में Rajasthan Waqf Board की संपत्तियों के संरक्षण व विकास के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

◆ इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है इससे राज्य की अलग-अलग वक्फ संपतियों के विकास व संरक्षण के लिए काम होगा ।

इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य

◆ जनसहभागिता के तहत संपति संरक्षण एवं विकास हेतु विकास योजना अंतर्गत यह सिक्योरिटी जारी की गई है।

◆ इसकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ खानु खान बुधवारी ने इसके लिए सरकार का आभार जताया।

◆ राजस्थान की सीएम श्री अशोक गहलोत ने भी इसका अभिनंदन स्वीकार करते हुए इस योजना की मंजूरी को लेकर प्रसन्नता जाहिर की।



Rajasthan Waqf Board के बारे में

◆ राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक कॉर्पोरेट निकाय है। 

◆ वक्फ अधिनियम के अनुसार, राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण बोर्ड में निहित है। 

◆  "वक्फ" शब्द का तात्पर्य निरोध को दर्शाता है और भगवान के स्वामित्व में संपत्ति की निरोध को दर्शाता है।

◆ वक्फ अधिनियम के अनुसार "वक्फ का अर्थ है, मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण।" ◆ मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानगाह या मकबरा, मुस्लिम कब्रिस्तान, चौल्ट्री या मुसाफिरखाना जैसे वक्फ के समर्थन के लिए इस्लाम को न मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी गई या दान की गई चल या अचल संपत्ति को भी वक्फ अधिनियम में शामिल माना जाएगा। 

◆ एक वक्फ का प्रबंधन एक मुतवल्ली या वक्फ के निर्माता या संस्थापक या एक सक्षम प्राधिकारी जैसे वक्फ द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड या उक्त बोर्ड द्वारा सीधे प्रबंधित।

◆ वक्फ के प्रशासन में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। सरकार वक्फ बोर्ड का गठन करती है और वक्फ बोर्ड को धारा 97 के तहत वक्फ अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन में राज्य सरकार के सामान्य और विशेष निर्देशों का पालन करना होता है।

◆ बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और अधिनियम की धारा 23 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के पदेन सचिव होते हैं।

◆ वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए राज्य में एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया गया था और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सरकार में वक्फ संपत्तियों की जिलेवार सूची अधिसूचित की गई थी। ◆ वर्ष 1965-66 में गजट। वक्फ संपत्तियों के द्वितीय सर्वेक्षण के लिए राज्य में वर्ष 2000-2001 में सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया गया। सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है।

इस बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इसके संरक्षण को बल मिलेगा। इसके साथ ही इससे से जुड़ें हुए और भी कई सारे जो बोर्ड हैं उनके भी विकास कार्य में तेजी आएगी।  कुल मिलाकर इस प्रकार के कार्य जो किए जा रहे हैं उनके सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे और विभिन्न बोर्ड जो है उन पर भी अगर इस तरीके की स्वीकृति जारी की जाएगी तो उनमें भी बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सकता है हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से इस बोर्ड को स्वीकृति प्रदान की है उसी प्रकार से अन्य बोर्ड जो दूसरे कार्यों से जुड़े हुए उन पर भी जरूर भविष्य में बेहतर निर्णय लेकर उन पर भी कार्य करेगी।