अनुसूचित क्षेत्र के 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन से राहत

अनुसूचित क्षेत्र के 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन से राहत
जयपुर, 17 अगस्त।
शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर 1903 शिक्षकों का अनुसूचित क्षेत्र के जिलों से गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में स्थानान्तरण—समायोजन किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज प्राशि विभाग के निदेशक ने बताया कि विभाग द्वारा अध्यापकों की वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र हेतु अध्यापकों के 3947 रिक्त पदों के विरुद्ध 6018 पद विज्ञापित किये गये हैं। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों से 2071 अतिरिक्त पद विज्ञापित किये गये, जिससे अनुसूचित क्षेत्र के 2071 निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
सरकार के इस निर्णय से वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती से 6018 नवीन चयनित अभ्यर्थी के पदस्थापन उपरान्त अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1903 शिक्षकों के स्थानान्तरण / समायोजन से हुई रिक्तियों सहित अध्यापकों के शत—प्रतिशत रिक्त पदों को भरा जा सकेगा तथा अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं का अनुसूचित क्षेत्र में ही पदस्थापन किया जा सकेगा।