जिला निर्वाचन अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रियाओं को गहनता से समझने का अवसर -मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रियाओं को गहनता से समझने का अवसर -मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण गुप्ता ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की कानून-व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता की पालना, निर्वाचक नामावली का अद्यतन आदि निर्वाचन-कार्यों में अहम भूमिका होती है। इसलिए उन्हें निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं का गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है। 
गुप्ता गुरूवार को हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में शुरू हुए दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी प्रकियाओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके माध्यम से 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वे मताधिकार का उपयोग कर सके। 
उन्होंने कहा कि मतदाताओं के निकट मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1425 मतदाता संख्या होने पर और 2 किलोमीटर की परिधि में ही मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही, विशेष योग्यजनों, ट्रांसजेण्डर्स व पीवीटीजी (विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह) के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विशेष क्लस्टर कैम्प भी आयोजित किए जा रहे हैं। 
  
 इस कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के रिसॉर्स पर्सन के तौर पर आरिज आफताब,अनिल सलगोत्रा, आर के सिंह, प्रवास जैन,  अशोक कुमार और  मनीष गर्ग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के बाद परीक्षा के माध्यम से आंकलन भी किया जाएगा।
 कार्यक्रम के पहले दिन कानून-व्यवस्था, जिला निर्वाचन प्रबन्धन योजना, आदर्श आचार संहिता, स्वीप, वल्नरेबिलिटी मैंपिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दूसरे दिन ईवीएम-वीवीपैट, पेड न्यूज एवं मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, व्यय अनुरीक्षण एवं निर्वाचन व्यय लेखा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी दी जाएगी।