राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है। अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं के प्राप्तांक सीमा में शिथिलता प्रदान कर प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक इन वर्गों की छात्राओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी।
अब देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना की तर्ज पर इन वर्गों की छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत अंक की पात्रता निर्धारित की गई है। योजना में अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 6 स्कूटी आरक्षित भी रखी जाएंगी। पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में इन वर्ग की ही सामान्य छात्राओं को स्कूटियां मिलेंगी।