राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में 31 मई 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने बताया कि राज्य में 10 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 11 सदस्यों एवं 01 सभापति के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय सदस्यों के उपचुनाव के लिए 04 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 अगस्त 2023 तक प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक (रविवार के अतिरिक्त) रहेगी।
सिंह ने बताया कि 10 अगस्त 2023 को प्रातः 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 12 अगस्त 2023 को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 14 अगस्त 2023 को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा तथा 20 अगस्त 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 21 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभापति पद के लिए अलवर नगरपरिषद में 22 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। इसी प्रकार 24 अगस्त 2023 को प्रातः 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 25 अगस्त 2023 को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को ही अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापिस लेने के तुरन्त पश्चात चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। 28 अगस्त को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मतदान होगा जिसके पश्चात उसी दिन मतगणना भी की जाएगी।
सिंह ने बताया कि इसी प्रकार पंचायत समिति के 8 सदस्यों, सरपंच के 28 पदों, उपसरपंच के 28 पदों एवं पंचों के 285 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 04 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। इसी प्रकार 11 अगस्त को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 12 अगस्त 2023 को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापसी ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2023 को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन तथा अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा तथा 22 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच एवं पंचों के उपचुनाव के लिए 04 अगस्त 2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसूचना जारी करेंगे। 13 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 14 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी एवं दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी। इसके तुरन्त बाद उसी दिन चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 20 अगस्त 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना की जाएगी।
साथ ही उपसरपंच चुनाव के लिए 21 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी कर 10 बजे से बैठक प्रारंभ की जाएगी। इसी दिन प्रातः 11 बजे तक अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों (प्रस्तावों) प्रस्तुत कर सकेंगे। 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 11.30 से दोपहर 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा तथा इसके पश्चात् मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी।