पुलिस आयुक्तालय जोधपुर: रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग और 12 बजे के बाद किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध
जोधपुर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने एक नए आदेश के तहत क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस और फार्म हाउस में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर रोक लगाई है। इस कदम का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और निवासियों के लिए शांति बनाए रखना है।
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर, श्री शरद चौधरी ने आदेश जारी कर इन प्रतिष्ठानों के मैनेजरों और संचालकों को निर्देशित किया है कि वे:
- रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।
- रात्रि 12 बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन न करें।
- प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का उपयोग न करें।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, कंपनी, संस्था के संचालक और प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त तक प्रभावी रहेगा, या इससे पहले निरस्त किए जाने की अवधि तक लागू रहेगा।
इस निर्णय का उद्देश्य जोधपुर शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सामुदायिक स्वास्थ्य और शांति को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।